कारोबार

Restaurant Service Charge: बिना पूछे ₹80 वसूले, लगा ₹10,000 का जुर्माना

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से बिना सहमति सर्विस चार्ज लेना महंगा पड़ गया। ग्राहक के बिल में ₹80 का अतिरिक्त सर्विस चार्ज जोड़ा गया था, जबकि ग्राहक का कहना था कि उसे इस शुल्क की पहले जानकारी नहीं दी गई थी। मामले की शिकायत के बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कार्रवाई की।

CCPA के अनुसार रेस्टोरेंट ने ₹80 के सर्विस चार्ज पर GST भी लगाया, जिसके चलते ₹800 का मूल बिल बढ़कर ₹924 हो गया। प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया और ग्राहक से वसूले गए अतिरिक्त सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया।

Service Charge को लेकर क्या है नियम? CCPA की 4 जुलाई 2022 की गाइडलाइन के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक के बिल में सर्विस चार्ज को अपने आप या डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ सकते। ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक और उसकी इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा सर्विस चार्ज को बिल में जोड़कर उस पर GST लगाने की भी अनुमति नहीं है।

ऐसे मामलों में ग्राहक पहले रेस्टोरेंट से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कह सकता है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो National Consumer Helpline के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। CCPA ने 2026 में भी कई रेस्टोरेंट के खिलाफ डिफॉल्ट सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर कार्रवाई की है।

Zee NewsTimes

Founded in 2018, Zee News Times has quickly emerged as a leading news source based in Lucknow, Uttar Pradesh. Our mission is to inspire, educate, and outfit our readers for a lifetime of adventure and stewardship, reflecting our commitment to providing comprehensive and reliable news coverage.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button