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FASTag New Rules: दिव्यांगों को 5 साल तक टोल छूट

नए नियमों के तहत 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों के लिए Exempted FASTag पांच साल तक वैध रहेगा। वहीं, 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले लाभार्थियों के FASTag की वैधता तीन साल होगी। इसके बाद पात्रता और निर्धारित नियमों के अधीन FASTag का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

टोल छूट वाला FASTag हर दिव्यांग व्यक्ति के वाहन पर स्वतः लागू नहीं होगा। यह सुविधा ऐसे वाहनों के लिए है जो शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हों या ‘Divyangjan’ स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत हों। वैध Disability Certificate, UDID Card या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर वैधता तय की जाएगी।

पहले पात्र दिव्यांगजनों को छूट वाले FASTag के लिए हर साल नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। नए प्रावधानों का उद्देश्य बार-बार होने वाली कागजी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट की व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना है।

FASTag की तीन या पांच साल की वैधता समाप्त होने के बाद टोल छूट स्थायी रूप से जारी नहीं रहेगी। नवीनीकरण के समय लाभार्थी की पात्रता, वैध दिव्यांगता दस्तावेज और National Highways Fee Rules, 2008 के प्रावधानों का पालन जरूरी होगा। इसलिए लाभार्थियों को अपने Disability Certificate और UDID Card जैसे दस्तावेजों की वैधता बनाए रखना जरूरी है।

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