हरियाणा में बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए दी जा रही है 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सभी बीपीएल परिवारों को आवास मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों को दिया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले साल इस योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के लिए पात्रता मानदंड बताते हुए प्रवक्ता ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए और आवेदक बीपीएल परिवार से बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि आवेदकों को यह सत्यापित करना होगा कि या तो उन्हें किसी भी विभाग से आवास के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है या उनका स्वयं निर्मित घर 10 वर्ष से अधिक पुराना है और यह नवीकरण के लिए पात्र है।
प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसे अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होने और बीपीएल परिवार से संबंधित होने का प्रमाण देना होगा।
परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, राशन प्रमाण पत्र, एससी/बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, बिजली बिल, घर की रजिस्ट्री और पानी के बिल के 2 दस्तावेज और नवीनीकरण लागत का अनुमान जैसे दस्तावेज आवेदन के लिए अनिवार्य हैं।
इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे लाभार्थियों के लिए बेहतर जीवन स्थितियों में योगदान दिया जा सके।