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हरियाणा सेवा अधिकार आयोग ने बिजली वितरण निगम को उपभोक्ताओं को 5,000 रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सोनीपत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को उपभोक्ता राधेश्याम को निगम कोष से 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह जुर्माना उपभोक्ता को अनावश्यक परेशानी देने और उसे एसडीओ कार्यालय के कई चक्कर लगाने के लिए लगाया गया है। एक प्रवक्ता ने मामले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता राधेश्याम ने अपने बिजली मीटर में गलत रीडिंग के कारण यूएचबीवीएन, सोनीपत में शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच में पता चला कि मीटर रीडर ने काफी समय से रीडिंग सही नहीं ली है। निगम ने 28 जनवरी 2024 को मीटर बदल दिया और पुराने मीटर को जांच के लिए रोहतक स्थित एमएंडटी लैब में भेजा, जहां पता चला कि मीटर के डिस्प्ले पर रीडिंग सही थी।

हालांकि, सीएमआरआई ने रोहतक स्थित एमएंडटी लैब में इस मीटर से डेटा रिट्रीव नहीं किया। इसके अतिरिक्त यही शिकायत 20 फरवरी 2024 को गौरव मित्तल पुत्र राधेश्याम के नाम से सीजीआरएफ के माध्यम से प्राप्त हुई।

बिजली मीटर को डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए विनिर्माण फर्म को भेजा गया, जहां 3 अप्रैल, 2024 को डेटा प्रदान किया गया, जिसमें 35,435 kWh की रीडिंग दिखाई गई। यह स्पष्ट हो गया कि मीटर पर प्रदर्शित 75,435 kWh की रीडिंग गलत थी।

इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) ने 29 मार्च, 2024 को निर्णय लिया कि एसडीओ/प्रतिवादी द्वारा किया गया सुधार उचित था।

चूंकि आयोग उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए आगे की जांच के लिए आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता के समक्ष सुनवाई निर्धारित की गई।

जब मामला आयोग के संज्ञान में आया, तो एसडीओ ने प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के बाद मीटर को निरीक्षण के लिए निर्माता कंपनी को भेजा, जिसके बाद मीटर की सही रीडिंग सामने आई।

आयोग ने एसडीओ को निर्देश दिए कि वे अगले 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता के बिल को सुधारें, जिसके लिए बिल संशोधन का मामला सीबीओ कार्यालय को भेजा जाए।

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