दिल्लीदेश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मंदिर-मस्जिद विवादों पर रोक, 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद विवादों से संबंधित मामलों पर अदालतों को आदेश सुनाने से रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप से धार्मिक सौहार्द्र और शांति भंग हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वे ऑर्डर और नई याचिकाओं पर भी रोक लगा दी है। इस आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह आदेश उन मामलों से संबंधित है जिनमें धार्मिक स्थलों के सर्वे और विवादित भूमि पर नए मामले दायर किए गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि वह मंदिर-मस्जिद विवादों पर अपने विचार और कदम स्पष्ट करें। कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते का समय दिया है, ताकि सरकार उन मुद्दों पर अपनी स्थिति परिपक्वता से रख सके। इस फैसले का उद्देश्य धार्मिक मामलों में निष्पक्षता और सामंजस्य बनाए रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि किसी भी तरह के विवादों के समाधान में न्यायिक प्रक्रिया सही दिशा में हो और इससे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कोई क्षति न पहुंचे।

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