
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 3 नए मामले दर्ज किए हैं, जो उनके हालिया विवादों से जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस ने अब तक दो बार उन्हें समन जारी किया है, लेकिन कामरा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। मद्रास हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी है।
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यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनके तीखे बयान और वीडियो को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। कुणाल कामरा को इस विवाद के चलते कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनकी तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि वे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का पालन कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से यह भी साबित होता है कि कैसे विवादित बयान देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और किस तरह से न्यायालय नागरिकों को उचित कानूनी राहत प्रदान करता है।