Homestay Policy-2025: पर्यटकों को मिलेगी आरामदेह एवं सुरक्षित ठहरने की सुविधा, 12 माह में होगा Bread and Breakfast और होमस्टे नीति पंजीकरण

लखनऊ, अमृत विचार। पर्यटन विभाग द्वारा लागू उप्र. बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) एवं होमस्टे नीति-2025 में प्रदेश के सभी होमस्टे रूरल होमस्टे इकाईयों के स्वामियों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने के लिए एक वर्ष माह का समय प्रदान किया जायेगा। इसमें विभिन्न लाभों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। यह योजना उप्र. के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र में लागू होगी।
यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in पर जाना होगा। शहरी क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं नास्ता, भोजन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिए पंजीकरण कराना होगा।
इसके तहत भवन के अधिकतम दो-तिहाई कक्षों को ही किराये पर दिया जा सकेगा। जिसकी संख्या कम-से-कम एक तथा अधिकतम छह की होगी। छह कमरों से अधिक भवनों जैसे होटल, मोटल तथा गेस्ट हाउस आदि को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जायेगा।