जालौन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी के तबादले पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी

जालौन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी के तबादले को लेकर चल रहे विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए सख्त रुख अपनाया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा के लिए सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।
याचिका में तबादले की प्रक्रिया और उसके औचित्य को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि स्थानांतरण से जुड़े कुछ पहलुओं पर नियमानुसार विचार नहीं किया गया। वहीं राज्य सरकार को अदालत के समक्ष अपने निर्णय के आधार और प्रशासनिक कारणों को स्पष्ट करना होगा।
मेडिकल शिक्षा से जुड़े इस मामले पर प्रदेश के शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों की भी नजर बनी हुई है। जालौन मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल है और यहां की प्रशासनिक व्यवस्था का सीधा प्रभाव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। ऐसे में इस प्रकरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में मामले से जुड़े तथ्यों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। अदालत के निर्देशों के बाद अब सभी पक्षों की निगाहें आगामी सुनवाई और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।



