UP में बिना फायर सिलेंडर नहीं चलेंगी बसें, 23 जुलाई तक सघन जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना फायर सिलेंडर (फायर एक्सटिंग्विशर) वाली बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
विभागीय आदेश के अनुसार 23 जुलाई तक बसों की सघन जांच की जाएगी। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बसों में मानक के अनुरूप फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हों और वे कार्यशील स्थिति में हों। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
यह फैसला हाल के कुछ हादसों और यात्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि आपात स्थिति में फायर सिलेंडर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इससे संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने बस संचालकों से सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।



