पाकिस्तान: 72 लोगों की मौत के मामले में 11 साल के बच्चे पर चलेगा मुकदमा, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान के कराची में जनवरी 2026 में हुए भीषण गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर अग्निकांड मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जांच अधिकारियों ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में 11 वर्षीय बच्चे को भी आरोपी बनाया है। इस आग में 72 लोगों की मौत हुई थी, आठ लोग घायल हुए थे और 1,100 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई थीं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, अभियोजन पक्ष का दावा है कि बच्चा अपने पिता की दुकान पर मौजूद था और कथित तौर पर माचिस से खेलते समय आग लग गई। चार्जशीट में बच्चे के पिता, जो दुकान के मालिक हैं, और गुल प्लाजा प्रबंधन समिति के चार सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही और निगरानी की कमी ने हादसे को और भयावह बना दिया।
यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है। अभियोजन पक्ष ने 42 गवाहों की सूची पेश की है, जबकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बाद में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाने की बात कही गई है। चूंकि आरोपी एक नाबालिग है, इसलिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पाकिस्तान के लागू किशोर न्याय कानूनों के तहत तय की जाएगी।



