सुप्रीम कोर्ट से ममता गुट को झटका, 804 करोड़ के खाते फ्रीज

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2026 को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को चार बैंक खातों के मामले में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये की राशि बताई गई है और इनके लेन-देन पर रोक लगी हुई है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति नहीं दी गई थी।
अदालत ने कहा कि चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद खातों में मौजूद धनराशि पर अधिकार किसका है, यह मुद्दा अभी न्यायिक विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना कलकत्ता हाई कोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया।
सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि बैंक खातों पर रोक से पार्टी के नियमित कामकाज और खर्च प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुटीय विवाद और खातों में कथित नकद जमा से जुड़ी जांच का हवाला दिया। अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए याचिका खारिज कर दी।



