याजदान बिल्डर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से ठगे 71 लाख, रुपये वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविकांत उर्फ रविकांत शुक्ला से याजदान बिल्डर ने 71 लाख रुपये ठग लिये। बिल्डर ने पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से यह ठगी एलडीए के मानक के अनुसार अपार्टमेंट बनवाकर फ्लैट देने के वादा कर किया था। लेकिन इस अपार्टमेंट को अवैध बताते हुए एलडीए ने दिसंबर में ध्वस्त कर दिया। जानकारी होने पर पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने याजदान इंफ्राक न प्रा. लि. के चार निदेशक सहित सात लोगों को बनाया है। पीड़ित ने सभी आरोपियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।
प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक मूलरुप से रायबरेली के रहने वाले रविकांत उर्फ रविकांत शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। रविकांत ने भारत की अंडर-19 टीम से 2006 में आयोजित विश्वकप में प्रतिनिधित्व किया था। इस टीम में वनडे के कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा व पीयूष चावला जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। रविकांत लखनऊ में हजरतगंज के डालीबाग इलाके में बटलर रोड स्थित केके अपार्टमेंट में रहते हैं। रविकांत ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी।
इसमें आरोप लगाया कि डालीबाग स्थित याजदान इंफ्राकन के प्राग नारायण रोड अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट में दो फ्लैट बुक कराया था। पहला फ्लैट एच 208 की रजिस्ट्री 29 जुलाई 20 को कराई थी। इसके लिए 43 लाख रुपये दिया गया। वहीं फ्लैट नंबर जी 207 का एग्रीमेंट 22 सितंबर 20 को कराया। इसके लिए याजदान बिल्डर को 26 लाख रुपये डायरेक्टर सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहाद याजदानी, शराफत अली को दिया गया था। इसके अलावा सायम याजदानी की पत्नी, फहाद याजदानी की पत्नी श्रुति, फसी अहमद ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। रविकांत का आरोप है कि इन लोगों उसे धोखा देकर 71 लाख रुपये ठग लिये।
रेरा में पंजीकृत बताकर की थी बुकिंग
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविकांत का आरोप है कि याजदानी इंफ्राकन के निदेशकों ने उनको बताया कि अपार्टमेंट की योजना को उत्तर प्रदेश रेरा में पंजीकृत कराया है। जो दस्तावेज दिये उसके अनुसार एलडीए द्वारा प्रोजेक्ट को बनाने 20 नवंबर 2015 में अनुमति दी थी। फ्री होल्ड के लिए 1999 में ही तय रकम भी जमा कर दिये जाने की जानकारी दी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस अपार्टमेंट को 2022 में अवैध घोषित कर दिया। प्राधिकरण से जारी नोटिस में कहा गया कि इसका निर्माण नक्शा बिना पास कराये किया गया है। रविकांत का आरोप है कि याजदानी ने जो भी दस्तावेज दिखाये थे, सभी जाली थे। आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार कर लोगों को ठगा है। रविकांत के मुताबिक सारी रकम कंपनी के खाते में दी गई थी।
क्रिकेटर को परिवार सहित हत्या कराने की दी धमकी
रविकांत ने तहरीर में कहा कि जब एलडीए ने बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। इसकी जानकारी हुई तो बिल्डर से अपने रुपये वापस करने को कहा। इस पर याजदानी बिल्डर के निदेशकों व अन्य आरोपियों ने गालियां व धमकी दी और कहा कि रुपये नहीं मिलेंगे। ज्यादा दबाव बनाये तो परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक तहरीर पर धोखाधड़ी, कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार करने, जान से मारने की धमकी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।