
सिद्धार्थनगर। राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष चंद्र सिंह द्वारा शुक्रवार को रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जनपद में होली के दिन बाणगंगा नदी में डूबने से 3 युवकों की मृत्यु होने पर संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग और ड्रेनेज खंड द्वारा घटनास्थल पर उचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भ्रष्टाचार एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने हेतु लागू किया गया था। वर्तमान में कुछ लोग आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर अनावश्यक रूप से अधिकारियों/विभागों को परेशान करते हैं। हम सबको आरटीआई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यदि 75 प्रतिशत विभाग का मूल कार्य प्रभावित होता है तो अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है। आरटीआई कानून बहुत ही पवित्र उद्देश्य से बनाया गया था। इससे शासन एवं प्रशासन की छवि की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। अधिकारियों को इस कानून से निपटने के लिए विचार करना चाहिए।