
- जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या का प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया
सिद्धार्थनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के सम्बन्ध में धारा 307 भादवि0 थाना शोहरतगढ़ जनपद से सम्बन्धित अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ चिनक पुत्र बेचन चौधरी निवासी मेड़वा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त रामप्रसाद उर्फ चिनक उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश हिमांशु दयाल श्रीवास्तव अपर जिला सत्र न्यायाधीश-2 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर, राजेश त्रिपाठी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी बावनजीत गौतम, थाना शोहरतगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।