यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषयक पर विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

गोरखपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के प्रपत्र के अनुपालन मे एवं जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देशन में बृहस्पतिवार को “शिक्षा का अधिकार एवं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यू०पी० मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना” विषयक पर विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम- रूद्रपुर, पंचायत भवन कुसम्ही बाजार, तहसील सदर,गोरखपुर में किया गया है। जिसमें मुख्य अतिथिनरामकृपाल,अपर जनपद न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव के साथ ही साथ कानूनगो, लेखपाल,पैराविधिक स्वयसेवक, आमजन उपस्थित रहें।अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा शिक्षा का अधिकार विषयक पर सम्बोधन करते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 – A के उपबन्धों के अधीन 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसी क्रम में दिनांक बृहस्पतिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराये जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देशन में एवं विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट नोडल अधिकारी जय प्रकाश की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारीगण के साथ बैठक की गई।उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट नोडल अधिकारी,जय प्रकाश के साथ ही साथ क्षेत्राधिकारीगण उपस्थित आए नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय द्वारा जारी नोटिस सम्मन का शत-प्रतिशत तामिला समस्त थानाध्यक्षों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार आडियों के माध्यम थानो व चौराहो पर कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।