उत्तर प्रदेशबस्ती

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: डीएम

नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

बस्ती। नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने की अपील करते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शनिवार को कहा कि उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में सकारात्मक सहयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निंरजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हों। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।

मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार तथा निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक पुतला लेकर नहीं चलेंगे या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जलाऐंगे।

चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेंट को ऐसा करने देंगे। सरकारी या सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग व बैनर आदि नहीं लगाऐंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभा एवं जुलूस, वाहन, लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई चुनाव या प्रचार सामाग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेंगे और न ही मुद्रित प्रकाशित कराएंगे। मुद्रण में। फोटोकापी भी शामिल है।

किसी व्यक्ति की ओर से राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लघंन करता है, तो उसका यह कृत्य आईपीसी की धारा 171-एच के तहत दण्डनीय होगा। रात्रि के 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से  लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र ने कहा कि राजनीतिक दल, निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और न ही वोट मांगेंगे। बैठक में उप जिलाधिकारी, शैलेष कुमार, गुलाब चन्द्रा, आनन्द श्रीनेत, सुभाष कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

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