
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खराब तबीयत के आधार पर जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जैन को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन न तो किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा। साथ ही न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया।