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चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई के आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बाम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है.”

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया.

स्पेशल कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

इससे पहले गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को घर का खाना, बिस्तर और कुर्सियां उपलब्ध कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने जेल प्रशासन को मेडिकल अफसर के साथ चर्चा करके उन्हें डायट फूड देने का निर्देश दिया है.

10 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा

लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तीनों को गुरुवार को उनके पहले के रिमांड के अंत में विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी के समक्ष पेश किया गया था.

2018 में सुर्खियों में आया मामला

लोन घोटाले का यह मामला साल 2018 के मार्च में सामने आया. दरअसल उस समय एक व्यक्ति ने बैंक के टॉप मैनेजमेंट में एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें चंदा कोचर का नाम शामिल था. उनपर यह आरोप लगाया गया था कि बैंक ने जानबूझकर साल 2008 और 2016 के बीच कई लोन अकाउंट्स के नुकसान पर ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रोविजनिंग कॉस्ट बचे. इसके बाद कई एजेंसियों ने जांच शुरू की और चंदा कोचर के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ हुई. उसी महीने बैंक ने चंदा कोचर का बचाव किया और कहा कि उनमें बैंक को पूरा विश्वास है.

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