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Electoral Bond Case : CJI की SBI को सख्त चेतावनी, कल तक ब्यौरा न देने पर चलेगा अवमानना का केस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने ब्यौरा देने के लिए और समय की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि दिक्कत कहां आ रही है? बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है। ऐसे में वह उसे खोलकर सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराए। इस दौरान सीजेआई ने एसबीआई का आवेदन न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि कड़े शब्दों में चेतावनी दी। अगर 12 मार्च मंगलवार तक बैंक ने डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराई तो देश की सबसे कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाएगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने के लिए समय अवधि 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने कुछ समय का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा देने में एसबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंकड़े व्यवस्थित करने में कुछ समय जरूर लगेगा। इसकी वजह है कि उन्हें पहले बताया गया था कि यह गुप्त रहेगा। इसलिए बहुत कम लोगों के पास ही इसकी जानकारी थी। यह बैंक में सबके लिए उपलब्ध नहीं था।

एसबीआई के वकील हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़े जुटाने के लिए कहा था। लेकिन उस पर कोई अमल किया गया, क्या समस्या आ रही है। हमने उसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा था। जवाब में एसबीआई के वकील ने कहा कि क्रेता का नाम और खरीद का आंकड़ा अलग रखा गया है।

इस पर सीजेआई ने कहा कि सारे आंकड़े मुंबई मुख्य शाखा में हैं। जबकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि जहां तक जानकारी है, उसके अनुसार एसबीआई के पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं। आप सील खोलिए और ब्यौरा उपलब्ध कराइए। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि क्रेता का नाम देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन तारीखों के मिलान में समय लग रहा है।

सीजेआई ने इस तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी 2024 का है। इसके बाद बैंक को बताना चाहिए था कि अब तक उसने क्या किया है। जिसके जवाब में बैंक की ओर से बताया कि उसने अगर सही आंकड़ा नहीं दिए तो क्रेता उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। वहीं देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, अब तक हमें जो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया है, उसे अभी सार्वजनिक कर देते हैं।

आप बाकी मिलान करते रहिएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का आवेदन न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि कड़े शब्दों में चेतावनी दी। अगर 12 मार्च मंगलवार तक बैंक ने डिटेल्स उपलब्ध नहीं कराई तो देश की सबसे कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाएगी।

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