दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले में फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। बता दें कि केजरीवाल ने जमानत के साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी। 23 अगस्त तक सीबीआई को जवाब देना है। सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी।
सिंघवी ने कहा था कि मैने अंतरिम बेल फाइल की है, हेल्थ इश्यू है। मैंने कहा है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। निचली अदालत ने ईडी मामले मे नियमित जमानत दी है लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की।