उत्तर प्रदेशबड़ी खबरलखनऊ

स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य भगोड़ा घोषित, लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने जारी किया आदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या को लखनऊ की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। मौर्या की बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या को भी कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। जानकारी के अनुसार, पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या और उनके पिता स्वामी प्रसाद समेत तीन लोगों के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने धारा 82 के आदेश जारी किया है।

कोर्ट में नहीं पेश हो रहे थे तीनों आरोपी

एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्या से सम्बन्धित विवादित प्रकरण में पिता-पुत्री समेत तीन आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने के कारण सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी इसी मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। जज जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। आपको वापस MP-MLA कोर्ट ही जाना होगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। मौर्या को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

यूपी की राजनीति में बड़े नाम हैं स्वामी प्रसाद मौर्या

वहीं वादी दीपक कुमार स्वर्णकार की तरफ से उनके अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अति शीघ्र ही न्याय मिलेगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्या यूपी के कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्या बदायूं से बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं। इस बार बीजेपी ने संघमित्रा मौर्या का टिकट काट दिया था।

Zee NewsTimes

Founded in 2018, Zee News Times has quickly emerged as a leading news source based in Lucknow, Uttar Pradesh. Our mission is to inspire, educate, and outfit our readers for a lifetime of adventure and stewardship, reflecting our commitment to providing comprehensive and reliable news coverage.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button