पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा है कि लोक सभा मतदान 2024 के मद्देनज़र 1 जून, 2024 (शनिवार) को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए पंजाब में विशेष छुट्टी देने का ऐलान किया गया है।
इसके साथ ही 30-05-2024 से 01-06-2024 और 04-06-2024 को मतदान के नतीजों वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। अतिरिक्त जानकारी देते हुए सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों/ कारपोरेशनों/ शैक्षिणक अदारों के लिए तारीख़ 01. 06. 2024 को छुट्टी रहेगी।
यह छुट्टी नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 के अधीन भी की गई है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले वोटरों को भी वोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक 01- 06- 2024 को अदायगी योग्य छुट्टी घोषित की गई है। इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि 1 जून को वोटिंग के मद्देनज़र 30. 05. 2024 (गुरूवार) को शाम 5 बजे से 01. 06. 2024 को शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इसके इलावा नतीजों वाले दिन 04. 06. 2024 को भी राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया है।
सिबिन सी ने कहा कि 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटें पड़ेंगी। उन्होंने आगे वोटरों को बढ़ चढ़ कर अपनी वोट के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपना योगदान डालने की अपील की जिससे निर्वाचन आयोग के ’इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।