मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के बीच, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराज्यीय संगठित अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
जिसके सरगना और 4 सदस्यों को खरड़ स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी सोमवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरोह के सरगना की पहचान अमृतसर के प्रेम नगर निवासी जय शर्मा उर्फ सुखा पिस्तौल अंबरसारी के रूप में हुई है, जबकि 4 सदस्यों की पहचान अमृतसर के संधू कॉलोनी निवासी निखिल शर्मा उर्फ लाला, अमृतसर के कोट खालसा निवासी मोनी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी निवासी अर्पित ठाकुर और करण शर्मा के रूप में हुई है।
आरोपी सुखा पिस्तौल का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और चोरी से संबंधित 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो 32 बोर पिस्तौल, 3 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने विश्वसनीय इनपुट के आधार पर बताया कि आरोपी सुखा अपने साथियों के साथ अवैध हथियार खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा गया था।
अमृतसर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीमों ने उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से लौटने पर पुलिस टीमों ने खरड़ में उनके ठिकाने का पता लगा लिया।
डीजीपी ने कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एडीसीपी सिटी-2 अभिमन्यु राणा की देखरेख में पुलिस टीमों ने एक फ्लैट पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया तथा उनके कब्जे से गोला-बारूद के साथ 2 पिस्तौल बरामद की।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह आपराधिक सिंडिकेट चोरी, स्नैचिंग और हथियारों की तस्करी सहित आपराधिक कृत्यों में लिप्त था।
उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल के आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और एमपी स्थित हथियार तस्करों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि और गिरफ्तारियां और बरामदगी की उम्मीद है।
पुलिस स्टेशन सिविल लाइन अमृतसर में बीएनएस की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(7) के तहत एफआईआर नंबर 118 दिनांक 07/07/2024 को मामला दर्ज किया गया है।