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स्पेशल NIA कोर्ट ने CBI को सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत दी, 15 और 16 फरवरी को तलोजा जेल में होगा सवाल-जवाब

मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे से पूछताछ की अनुमति दे दी. विशेष एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) अदालत ने सीबीआई को 15 और 16 फरवरी को नवी मुंबई की तलोजा जेल में वाजे से पूछताछ की अनुमति दी. वाजे को एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’के समीप पिछले साल फरवरी में विस्फोटक सामग्री वाली एसयूवी मिलने और उसके बाद वाहन के मालिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है.

सीबीआई ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष अर्जी देकर वाजे का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. केंद्रीय एजेंसी ने एक अलग अर्जी विशेष धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष भी लगाई थी जिसमें देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे से पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी. विशेष पीएमएलए अदालत ने अर्जी स्वीकार करते हुए सीबीआई को पलांडे और शिंदे से 16 और 17 फरवरी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी.

पलांडे और शिंदे को ईडी ने किया गिरफ्तार

देशमुख के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पलांडे और शिंदे को गिरफ्तार किया था और वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. इसी मामले में देशमुख की भी गिरफ्तारी की गई थी. गौरतलब है कि सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था.

गवाह बनने के लिए वाजे ने लिखा था ED को पत्र

सचिन वाजे ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिख कर कहा कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ धनशोधन के मामले में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है. ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे अपने पत्र में वाजे ने कहा, “मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संबंध में मुझे ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने को तैयार हूं.”

(इनपुट-भाषा)

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