

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ SGPC (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी) की याचिका को खारिज कर दिया है। SGPC ने राम रहीम को मिल रही पेरोल और फरलो को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें पेरोल और फरलो नियमों के तहत मिल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद किसी भी व्यक्ति को पेरोल और फरलो देना संबंधित नियमों के अनुरूप है, और इस मामले में कोई विशेष अपवाद नहीं है।
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इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि राम रहीम को मिल रही छूट कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही हो रही है, और SGPC की याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। इस फैसले के बाद राम रहीम की रिहाई और पेरोल को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नियमों के तहत सही ठहराया है।