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मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? जानें नियम

भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पद संवैधानिक रूप से संरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वर्तमान कानून में भी यही प्रावधान दर्ज है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई से अलग है। इसका उद्देश्य निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखना है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है।

वहीं, अन्य चुनाव आयुक्तों के मामले में प्रावधान अलग है। उन्हें पद से हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश आवश्यक होती है। इस तरह CEC और अन्य Election Commissioners की हटाने संबंधी संवैधानिक सुरक्षा में अंतर रखा गया है।

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