पंजाब

पंजाब कैबिनेट ने 500 वर्ग गज तक के आवासीय भवन योजनाओं के स्व-प्रमाणन को दी मंजूरी

शहरी क्षेत्रों के निवासियों को एक बड़ी राहत देते हुए, मंत्रिमंडल ने पंजाब नगर भवन उपनियम-2018 के खंड 3.14.1 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी, जिससे 500 वर्ग गज तक के आवासीय भवन योजनाओं के स्व-प्रमाणन को सक्षम बनाया जा सके।

स्व-प्रमाणन यह निर्धारित करता है कि योजनाओं को किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सौंपे बिना वास्तुकार द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जा सकता है।

हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में जाँच और संतुलन पेश किया गया है कि भवन उपनियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है और अपलोड किए गए दस्तावेज़ मानदंडों के अनुसार होते हैं।

प्रासंगिक रूप से, राज्य में 90% से अधिक आवासीय भवन 500 वर्ग गज से कम के हैं। इसलिए इस प्रकार की भवन योजनाओं की मंजूरी में आसानी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

स्व-प्रमाणन एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य अनुमोदन के लिए लगने वाले समय को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को भवन उपनियमों का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाना है।

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