पंजाब
पंजाब कैबिनेट ने “द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट 1948” में संशोधन को दी हरी झंडी
पंजाब कैबिनेट ने 83 लाभार्थियों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष करने के लिए “द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट, 1948” में संशोधन करने को भी हरी झंडी दे दी।
पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान “द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट 1948” के तहत भारतीय सेना में सेवा की थी, वर्तमान में इस नीति के तहत 83 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं।