पंजाब सरकार ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर अपनी चिंताओं से केंद्र को कराएगी अवगत
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट उप-समिति ने मंगलवार को राज्य के ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में सजा के प्रावधान के बारे में उनकी चिंताओं को साझा करेगी।
यहां पंजाब भवन में राज्य के ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान कैबिनेट उप-समिति ने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत के लिए बीएनएस की धारा 106 (2) के तहत सजा के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाना।
परिवहन संघों के प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता वाणिज्यिक वाहन के चालक के साथ मारपीट और दुर्घटना के बाद भीड़ द्वारा वाहन को नुकसान पहुंचाना था।
कैबिनेट उप-समिति ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार इस कानून के संबंध में केंद्र सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा करते हुए ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए दबाव बनाएगी।
उन्होंने राज्य पुलिस विभाग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं के बाद भीड़ द्वारा वाहन चालक की पिटाई के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये।
संघ द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त अवैध वाहनों के व्यवसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग पर कैबिनेट उपसमिति ने परिवहन एवं पुलिस विभाग को ऐसे वाहनों पर अविलंब सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा कैबिनेट उपसमिति ने परिवहन विभाग को वाहन की बैठने की क्षमता के अनुसार कर प्रणाली में बदलाव लाने के संबंध में टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों की मांग का अध्ययन कर अपने सुझाव देने को भी कहा।