पंजाब

पंजाब पुलिस ने अमृतसर में ड्रोन से गिराई गई 2 किलो आइस ड्रग, एक चीनी पिस्तौल भी जब्त

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए, पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा संचालित किए जा रहे एक सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को यहां कहा कि 2 किलोग्राम आइस ड्रग (मेथामफेटामाइन) बरामद करने के बाद एक प्रमुख व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।

गिरफ्तार तस्कर की पहचान अमृतसर के गांव गग्गरमल निवासी सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमर मान के रूप में हुई है। आइस ड्रग्स की एक खेप जब्त करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से पांच जिंदा कारतूस के साथ एक अत्यधिक परिष्कृत 30-बोर चीनी पिस्तौल भी बरामद की है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित तस्करों पठान और आमेर के संपर्क में था, जो उसे ड्रोन के जरिए सीमा पार से आइस ड्रग्स और हथियार सप्लाई कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी राज्य भर में आइस ड्रग्स की आपूर्ति करते थे, जबकि आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

अधिक जानकारी साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने राज्य में पाक स्थित तस्करों द्वारा बड़ी मात्रा में आइस ड्रग और हथियार की खेप लाने के प्रयास के बारे में विश्वसनीय इनपुट के बाद, सीआईए स्टाफ-1 की पुलिस टीमों की निगरानी की।

डीसीपी हरप्रीत मंधेर, एडीसीपी सिटी-3 अभिमन्यु राणा और एसीपी वेस्ट कमलजीत औलख ने यहां छेहरटा इलाके में एक व्यापक ऑपरेशन चलाया।

उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों ने आरोपी सिमर मान को उस समय गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जब वह इस खेप को पहुंचाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा था।

सीपी भुल्लर ने कहा कि दवा आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों और उनके खरीदारों के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने अब तक कुल कितनी मात्रा में नशीला पदार्थ खरीदा है।

एक केस एफआईआर नं. 2 दिनांक 3.1.2024 को अमृतसर कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन छेहरटा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 22 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया है। यहां बताना जरूरी है कि हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम है, जबकि आइस ड्रग्स की व्यावसायिक मात्रा 50 ग्राम है।

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