पंजाब में अब कारों और मोटर वाहनों में पिछली सीट बेल्ट भी होगी अनिवार्य
एडीजीपी ट्रैफिक एएस रॉय ने बताया कि पंजाब भारत सरकार के फैसले को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि कारों और मोटर वाहनों में पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य हो गया है।
हालांकि भारत सरकार इस संबंध में पहले ही फैसला ले चुकी है, लेकिन इसे राज्य में लागू करने का आदेश अब सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशों में सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को लिखा गया है कि वे अपने अधीन तैनात ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारियों को निर्देश दें कि वे आम जनता और अपने क्षेत्र में चलने वाले पीसीआर प्रमुख-अधिकारी पुलिस थाने, चौकियों, आयुक्तालय/जिला अधिकारियों को सूचित करें।
वाहन चालकों को बैठक कर बताया जाए कि वे जब भी वाहन चलायेंगे तो सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलायेंगे। यदि कोई गनमैन ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठता है तो वह भी सीट बेल्ट लगाएगा।
इसके अलावा सरकारी वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले कोई भी अधिकारी/आम जनता अपने चार पहिया वाहन में भी सीट बोल्ट लगाकर बैठेंगे। यातायात शिक्षा विक्रय द्वारा आयोजित सेमिनारों में प्रतिदिन आम जनता को यह सन्देश दिया जाए।
यह भी कहा जाए कि इस सड़क सुरक्षा माह की समाप्ति के बाद कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी वाहन अधिकारी भी पिछली सीट बेल्ट के बिना आगे से वाहन न चलायें। यदि वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।