बाराबंकी: कुख्यात तस्कर मेराज की तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
शहर के सत्य प्रेमी नगर में स्थित तीन प्लाट पर अब प्रशासन का कब्जा
बाराबंकी। मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त कुख्यात तस्कर मेराज पुत्र जाबिर का सत्य प्रेमी नगर में स्थित तीन प्लाट जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 3 करोड़ 1 लाख 33 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस का मानना है कि मेराज ने यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी कर कमाई से अर्जित की थी। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना जैदपुर में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर के आरोपी मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर की संपत्ति कुर्क की गई है। मेराज का एक करोड़ से अधिक का मकान पहले ही पुलिस कुर्क कर चुकी है। मेराज गिरोह सरगना मो सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। किसी के जरिए उसने अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की।
एसपी ने बताया कि उप्रगिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 246.52 वर्गमीटर कीमत लगभग- 1,67,07,600/- रुपये, सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 96.364 वर्गमीटर कीमत लगभग- 65,26,800/- रुपये, सत्यप्रेमी नगर, मोहल्ला रसूलपुर ग्राम पैसार तहसील नवाबगंज स्थित एक अदद भूखण्ड (आवासीय) क्षेत्रफल 96.364 वर्गमीटर पर निर्मित दो मंजिला कुल 10 दुकानें कीमत लगभग- 68,98,656/- रुपये शामिल हैं।
वर्ष-2022 में बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर, गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 67 लाख 38 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा चुका है।