
बस्ती। गौर विकास खण्ड के कंपोजिट विद्यालय मंसूर नगर में दूसरे के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर नौकरी करने वाले एक फर्जी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करने की बीएसए ने कार्यवाही की है।सेवा समाप्त करते हुए उन्हें भुगतान की गई धनराशि की वसूली करने एवं एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है।
बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि गौर विकास खण्ड के कंपोजिट विद्यालय मंसूरनगर में कार्यरत प्रधानाध्यापक राजेश कुमार पांडेय के विरुद्ध दूसरे के अंकपत्र के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत हुई थी,जिसके सत्यापन में उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख कूट रचित पाए गए। कई बार आरोप पत्र और नोटिस निर्गत किया गया, किंतु उनके द्वारा किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया गया।
बीएसए ने बताया कि फर्जी पाए गए प्रधानाध्यापक मंसूर नगर विकास खंड गौर राजेश कुमार पांडेय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार उनका पता ग्राम व पोस्ट कलवारी थाना कलवारी जिला बस्ती है जबकि शैक्षिक अभिलेखों में संबंधित विद्यालयों में असली राजेश कुमार पांडेय का निवास जनपद बलिया में पाया गया। बीएसए ने फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में वर्ष 2005 से नियुक्त राजेश कुमार पांडेय की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें भुगतान की गई धनराशि की वसूली करने और फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश निर्गत किया है।