रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने किया बरी
रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है. फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी कोर्ट में मौजूद थीं.
आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था. उन पर आरोप था कि अचार संहिता के दौरान उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी.
बुधवार को कोर्ट ने जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सुनवाई के दौरान जया प्रदा भी कोर्ट में मौजूद रहीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
इससे पहले आचार संहिता उल्लंघन के एक और केस में वे बरी हो चुकीं हैं. केमरी थाने में 2019 में ही सपा नेता आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उनपर मामला दर्ज हुआ था. इसमें कोर्ट ने गवाह के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था. जिसके बाद दूसरे आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा को राहत दी है.