लखनऊ: स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी सिपाही को जमानत से इंकार

यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त जब लड़की का पीछा कर रहा था तब उससे उसका मोबाइल नंबर भी मांगा था। जमानत के विरोध में अदालत को बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा उसकी नियुक्ति 112 डायल नंबर पर है जिसका मुख्य कार्य जनता की सेवा एवं रक्षा करना है परंतु अभियुक्त ने छात्रा की रक्षा करने के बजाय स्वयं उसके साथ अश्लील हरकत जैसा अपराध किया है।
मां-बेटे को एसिड से जलाने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
वहीं एक अन्य मामले में मां बेटे पर एसिड डालकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में ग्राम भलोट, जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले आरोपी दीपक की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है। अदालत के समक्ष एडीजीसी कमल अवस्थी एवं शैलेंद्र यादव का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादी आकाश वर्मा ने 29 जनवरी 2023 को थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया है कि 28 जनवरी को जब वह घर पर मौजूद था तभी एक व्यक्ति आया जिसने दरवाजा खटखटाया।
उसके बाद बादी की मां ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने पूछा कि विक्की और विकास को बुलाओ बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर वादी जैसे ही बाहर निकला तभी उस व्यक्ति ने भाई के चेहरे व सीने पर ज्वलनशील पदार्थ एसिड डाल दिया। जिसके कारण भाई एवं मां जल गई थी। इस बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी भाग गया था। अदालत को बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी।