
बहराइच। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र,निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा ने थाना कोतवाली नानपारा तथा थाना रूपईडीहा में नगर निकायों के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि फ्रेंडशिप स्प्रिट के साथ चुनाव लड़े तथा स्वयं, निर्वाचन अभिकर्ता तथा सपोटर्स के माध्यम से कोई ऐसा कार्य न करें जिससे माडल कोड आफ कन्डक्ट की अवहेलना हो। डीएम व एसपी ने स्पष्ट किया आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है,आयोग के आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम व एसपी ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 प्रभावी है। जिले में अवस्थित नगर निकायों के अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों को जारी निषेधाज्ञा का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।डीएम व एसपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन/राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम/समारोह/रैली/पद यात्रा/जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर/वाल पेंटिग/पैम्पलेट/फेसबुक/व्हाट्सअप/ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई सन्देश प्रसारित नहीं किया जायेगा जिससे किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुँचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामन्जस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो।
डीएम व एसपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का प्रयोग न तो स्वयं किया जायेगा और न ही आडियो/वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा, साथ ही कोई आपत्तिजनक कथन सामग्री फेसबुक/व्हाट्सअप, पर पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादार नहीं किया जा सकेगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अजित परेश, पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पाण्डेय, नायब तहसीलदार शैलेश कुमार, एस.एच.ओ. नानपारा हेमन्त कुमार गौड़ व थानाध्यक्ष रूपईडीहा श्रीधर पाठक सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा प्रत्याशीगण मौजूद रहे।