
राज्य सरकार ने खाद्यान्न के डोर स्टेप डिलीवरी के सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न के वाहनों का उचित दर दुकान तक खाद्यान्न सुगमतापूर्वक पहुँचाने और आम जन-मानस को अपना खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए उचित दर की दुकान तक आसानी से पहुँच सकनेे, के दृष्टिगत उचित दर दुकानों के निर्माण के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि मंडलायुक्त बरेली व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली संभाग द्वारा विकसित कराये गए माड्यूल को आधार बनाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर दुकानों का निर्माण कराया जा सकता है। दुकानों की प्रस्तावित डिजाइन/ले-आउट व स्थान के चयन के सम्बन्ध में सम्बंधित जिलाधिकारी स्वयं के स्तर पर निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करायेंगे।
माड्यूल के अनुसार निर्मित उचित दर दुकान का कुल क्षेत्रफल लगभग 484 वर्ग फीट होगा। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रेषित मॉडल उचित दर दुकान के डिज़ाइन के अनुसार प्रस्तावित उचित दर दुकान का निर्माण एक वृहद कक्ष में किया जाएगा, जिसमें दुकान हेतु स्थान तथा सी०एस०सी० हेतु स्थान पृथक-पृथक तौर पर सम्मिलित है। इसके अलावा दुकान के समक्ष एक 24 फीट ग् 04 फीट का बरामदा, जोकि उचित दर विक्रेताओं हेतु प्रतीक्षा हाल के रूप में रहेगा, भी सम्मिलित है।
बरामदे में तीन स्थानों पर नोटिस बोर्ड तथा एक स्थान पर सूक्ष्म वृक्षारोपण हेतु जगह सम्मिलित है। नवीन उचित दर दुकानों का निर्माण सर्वप्रथम प्रदेश के समस्त ब्लाकों में किया जायेगा, इसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्मित की जाने वाली उचित दर दुकानों का मानक निर्धारित न होने के कारण जनपदों में सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका निर्माण कराया जाना सम्भव नही हो पा रहा था।