उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग दो घंटे बढ़ी, 10वीं क्लास तक स्कूल बंद, पढ़ें पूरी गाइडलाइंस
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में मंगलवार को बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) की अवधि दो घंटे और बढ़ाने और स्कूलों को 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी तक छुट्टी घोषित करने के निर्देश दिए हैं. राज्य में गुरुवार से कोरोना कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. राज्य सरकार के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के राज्य में 992 नए मामले आए हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग में 23 लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. वहीं सोमवार को कोविड के 572 मामले आए थे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि इन सभी (ओमिक्रॉन से संक्रमित) के संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच कराई जाए और सभी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए. बयान के मुताबिक, बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 1.66 लाख से अधिक सैंपल की कोविड जांच की गई. बयान के अनुसार, राज्य में 3,173 एक्टिव केस हैं, जबकि सोमवार को यह संख्या सिर्फ 2,261 थी.
मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मंगलवार की शाम उच्च अधिकारियों की एक बैठक में निर्देश दिया कि कक्षा 10वीं तक के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति (15 जनवरी) तक अवकाश घोषित किया जाए, इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा. सीएम योगी ने निर्देश दिया कि नाइट कोरोना कर्फ्यू हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाए और यह व्यवस्था 6 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए. राज्य में पिछले 25 दिसंबर से हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था.
जिले में एक्टिव केस 1000 से अधिक होने पर ये नियम
बयान के अनुसार, सीएम योगी ने ‘प्रयागराज माघ मेला’ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पूर्व की कोविड RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किए जाने पर जोर दिया है. उन्होंने कल्पवासियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से अधिक हो जाए, वहां स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए. साथ ही ऐसे जिलों में जिम, वाटरपार्क और स्वीमिंग पुल को बंद करना होगा.
अभी तक राज्य के किसी जिले में एक्टिव केस की संख्या एक हजार नहीं पहुंची है. वहीं 15-18 साल के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 2 दिनों की छुट्टी दी जाएगी. IT और ITES से जुड़ी निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी. मुख्यमंत्री धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग को सुनिश्चित कराने को कहा है.
आयोजनों में बंद स्थानों में 100 से अधिक लोग ना हों
उन्होंने कहा कि शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की भागीदारी न हो और खुले स्थान पर परिसर की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए, मास्क-सैनिटाइजर की अनिवार्यता रहे. योगी ने यह भी कहा है कि राज्य के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क शुरू किया जाए. जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित हों. बिना जांच/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश न दें.