
पडरौना, कुशीनगर। जनपद के तुर्कपट्टी थाने की पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अवैधानिक कृत्य से अर्जित की गई जमीन तथा मकान जिसकी कीमत लगभग दो करोड़ है की संपत्ति जप्त कर ली है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर उमेश चन्द्र भट्ट के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही।
कार्यवाही के क्रम में दिनांक 11.03.2023 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट के अभियुक्तगण हरेन्द्र यादव तथा परमहंस यादव उर्फ परभंश यादव पुत्रगण मोतीलाल यादव निवासी ग्राम बसडीला पाण्डेय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित अचल सम्पत्ति ग्राम सपहा नौका टोला तहसील कसया में स्थित गाटा सं0 920/1.003 के रूप में अर्जित की गयी थी।
जिसमें हरेन्द्र यादव द्वारा अपने हिस्से का 0.81हे0 भूमि वर्ष 2019 में जितेन्द्र व जलान्धर पुत्रगण भूखल को विक्रय कर दिया गया एवं शेष बची भूमि 0.251 हे0 जो आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी है जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से अर्जित किये गये धन से मकान का निर्माण किया गया है। अर्जित की गयी उक्त भूमि मय मकान जो दो खण्ड में है जिसमें एक खण्ड में नौ कमरे, को दिनांक 13 फरवरी को उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत जब्त/कुर्क के आदेश के अन्तर्गत उक्त भूमि कीमत लगभग 2,0000000/-रु0 (02 करोड़ रुपये) को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।
जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है…
(कुल कीमत लगभग 02 करोड़ रुपये)
भूमि – कीमत करीब 1.5 करोड/-मकान- कीम करीब 50 लाख रूपये । जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम में,प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर, नायब तहसीलदार कसया ,व0उ0नि0 गिरधारी यादव थाना तुर्कपट्टी , उ0नि0 रणजीत सिंह बघेल थाना तुर्कपट्टी , उ0नि0 आकाश गिरि थाना तुर्कपट्टी , उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे।