उत्तर प्रदेशमऊ

मुख्तार के करीबी की संपत्ति होगी कुर्क

  • जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के दिए निर्देश

मऊ। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के करीबी हाजी रफीक अहमद और उसके रिश्तेदारों की करीब दो करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है।

कुर्क संपति में एक आलीशान मकान और भूखंड है। आदेश में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा है कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है। वह मुख्तार अंसारी के आर्थिक सहयोगी है। उसने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अवैध धन से अपने पिता वकील अहमद, चाचा नेसार अहमद, भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी अफसाना के नाम मौजा सारहू मे जमीन खरीदी है और उस पर आलीशान भवन का निर्माण कराया है, जो मोहल्ला पठान टोला में स्थित है। भूमि की कीमत 47 लाख 62 हजार 65रुपए जबकि भवन का अनुमानित मूल्य 60 लाख 23 हजार 970 है।

वहीं सारहू में अपने भाई नसीम के नाम क्रय की गई जमीन की अनुमानित मूल्य 16 लाख 86 हजार रुपया है। इसी क्रम में सारहू में ही भाभी अफसाना के नाम आबादी रकवा 120.36 वर्ग मीटर व 18.58 वर्गमीटर मीटर कुल 138.94 वर्ग मीटर है, जो मोहल्ला बाजार मंडी में स्थित है। जिसका अनुमानित मूल्य 14 लाख 58 हजार 870 रूपए और एक मकान जिसकी अनुमानित मूल्य 59 लाख 20 हजार 388 रुपए है। इसे कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। कुर्क की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1)के तहत की जायेगी।

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