
लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के अवकाश पर अंकुश लगाया गया है। केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यहां पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक अवकाशों का उपभोग किया जाता है। जिससे मरीजों की इलाज और देखभाल में समस्या आती है। ऐसे में कर्मचारियों के अवकाश के लिए जारी शासनादेश के हिसाब से अवकाश दिया जायेगा।
कर्मचारियों के लिए जारी हुआ आदेश
केजीएमयू के कुलसचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है। कर्मचारी अवकाश का दावा या मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। साफ तौर पर लिखा गया है कि कर्मचारी अवकाश का दावा इस तरह से नहीं कर सकता, जैसे कि वह एक अधिकार हो। किसी भी अवकाश को निरस्त व अस्वीकृत करने का अधिकार जनहित में सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि मरीजों का उपचार संस्थान की प्राथमिकता है। किसी भी अवकाश का उपयोग कर्मचारी की तरफ से अति आवश्यक स्थिति में किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश व चिकित्सा अवकाश को छोड़कर किसी भी तरह के अवकाश के लिए 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि विषम परिस्थितियों के अलावा 15 दिन के अवकाश को ही देने पर सक्षम अधिकारी के तरफ से विचार किया जायेगा। कुलमिला कर उचित और संतोषजनक कारण होने पर ही अवकाश मिलेगा।