उत्तर प्रदेशदेवरिया

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी का हुआ प्रशिक्षण

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के मतगणना कार्य के सफल सम्पादन हेतु आज निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी का प्रशिक्षण अपरान्ह 2.00 बजे से 5:00 बजे तक विकास भवन के गांधी सभागार में कराया गया। प्रशिक्षण में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०), अपर जिलाधिकारी (वित्त / राजस्व) उपस्थित थे।

समस्त निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी को मतगणना की प्रक्रिया, मतपेटियों की जाँच, मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के आधार, पुर्नमतदान की गणना, मतगणना की गोपनीयता. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरकों और लिफाफों को जिनमें मतपत्र हों, खुलवायेंगें जो उसे प्राप्त हुए हों और उनमें पाये गए मतपत्रों को एकत्र करेगें तथा प्रारूप-ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगें और लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या का लिफाफे के भीतर पाए गए मतपत्र पर दी गई संख्या से मिलान करेगें । निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जायेगा। तत्पश्चात मतदान स्थल / वार्डवार निर्धारित मतगणना मेजों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा।  मतपेटिका को मतगणना मेज पर उपलब्ध कराने के पश्चात गणना पर्यवेक्षक उसकी जाँच करेगें। इसके पश्चात मतपेटिका को उम्मीदवारों / अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा तथा उसके खोलकर उसमें से भी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका गणना अभिकर्ताओं को भी दिखायी जायेगी। यह सावधानी रखी जाय कि कोई मतपत्र मतपेटिका के अन्दर या इधर उधर न हो।

प्रत्येक मतपेटी में सदस्य / अध्यक्ष नगर पालिका परिषद / अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए डाले गए मतपत्र अलग-अलग रंग के होगें। अतः सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों की अलग-अलग छाँट लिया जाय। इस प्रकार रंगों के आधार पर छोटे गए मतपत्रों को उलटा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डियाँ बना ली जाय और 50-50 की गड्डी बना लेने के पश्चात 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उसकी एक अलग गड्डी बनाई जायेगी।

वैध और अवैध मतों के क्रमशः परिशिष्ट-44 व परिशिष्ट-45 में मार्ग दर्शन हेतु दिये गये। हैं। अलग-अलग पदों के लिए बनाई गई गड्डियों में से अध्यक्ष तथा सदस्य पद के मतों की गणना प्रत्याशीवार एक साथ की जाएगी तथा प्रत्याशीवार मतों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा तैयार करके सम्बन्धित वार्ड के सदस्य पद हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी (सदस्य पद) मतदान स्थलवार परिणाम आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेगें। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्डवार, मतदान स्थलवार आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्याशीवार विवरण तैयार किया जायेगा।

आयोग के दिशा-निर्देशों एवं मतगणना एक ही पाली में समाप्त हो जाये इसको दृष्टिगत रखते हुए निकायवार मतगणना टेबुल निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित मतगणना टेबुलों पर कौन सा वार्ड के किस मतदान स्थल का मतगणना किस चक्र में कराया जायेगा. इसका निर्धारण जनपद स्तर से कर दिया गया है। मतगणना के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्गत पत्रों व मतगणना पुस्तिका में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए मतगणना का कार्य सम्पन्न करायें।

मतगणना समाप्त होने के उपरान्त परिणाम की घोषणा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही की जायेगी तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप मतगणना प्रारूप तैयार कर विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि स्थानीय स्तर पर किसी निकाय के अध्यक्ष / सदस्य पद के परिणाम की घोषणा के सम्बन्ध में मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होता है तो प्रकरण को तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय के माध्यम से आयोग को सन्दर्भित किया जायेगा और आयोग से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही परिणाम घोषित किया जायेगा।

सभी रिटर्निंग आफिसर / सहायक रिटर्निंग आफिसर को यह स्पष्ट किया जाता है कि मतणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा में यदि किसी प्रकार की त्रुटि या अन्य प्रतिकूल तथ्य की जानकारी पायी जायेगी तो उस अधिकारी / कर्मचारी को दायित्व के निर्वहन में विफल रहने सेवा सम्बन्धी कदाचार तथा पदीय कर्तव्य भंग का दोषी माना जायेगा। ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। समस्त निर्वाचन अधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व टेण्ट वैरीकेटिंग प्रभारी तथा सम्बन्धित फर्म से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार टेबुलों को अपने मतगणना स्थल पर स्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे।

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