
लखनऊ। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को बदलने के आदेश दे दिए हैं। जिसके मुताबिक आज 23 मई से अगले चार महीनों तक लोग अपने दो हजार के नोट को बैंक के जरिये बदल सकते हैं। नोट बदलने की सुविधा सभी बैंकों की शाखाओं समेत आरबीआई के क्षेत्रीय शाखाओं पर उपलब्ध है।
नोट को बदलने के लिए बैंक में खाता होने की कोई अनिवार्यता नहीं है, साथ ही नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा। रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश मौजूद है और इसको लेकर कोई भी परेशानी ग्राहकों को नहीं होगी। हालाँकि उन्होंने बैंकों के बाहर भीड़ न लगाने की अपील भी की है।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी कहा है कि ग्राहक दो हजार के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे। एसबीआई ने कहा है कि 20 हजार कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलवाए जा सकेंगे।