
लखनऊ। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास आवास नहीं है तो आप मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते है। शासान ने मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों को लेकर नया शासनादेश जारी किया है। नए शासनादेश के तहत यदि आपके परिवार में दो दिव्यांगजन हैं तो आपको मुख्यमंत्री आवास योजना में वरीयता दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों पर जारी हुए आदेश
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो, ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता दी जायेगी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रमो व जनता दर्शन में दिव्यांगजनों द्वारा पक्का आवास दिए जाने की मांग अक्सर की जा रही थी। जिसको उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संज्ञान में लिया है। जिसके बाद दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित कराया गया है जिके बाद दिव्यांगजनो को बड़ी तादाद में आवास आवंटित किए गये हैं।
जानें क्या है शासनादेश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु समय -समय पर लाभार्थियों की सुविधा व चयन के दृष्टिगत शासनादेश निर्गत किये गये। जिनके तहत वर्ग,समुदाय,जातियों,जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा विचार करने के बाद जारी शासनादेशो के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के निर्गत शासनादेश में निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) को सम्मिलित किये जाने एवं दिव्यांगजन श्रेणी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान जोड़े गए हैं।
ये है पात्रता से जुड़े नए नियम
“यदि परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो, ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि सम्बंधित जनपद को आवंटित लक्ष्य से अधिक पात्र दिव्यांग जन हैं, तो जनपद द्वारा निर्धनतम दिव्यांग जन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।