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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिवानी के नायब तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने म्यूटेशन के एक मामले में देरी करने और गलत तथ्य पेश करने के आरोप में भिवानी के नायब तहसीलदार आलमगीर और पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम विंडो पर प्राप्त एक शिकायत पर नियम 7 के तहत यह कार्रवाई की गई।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री. भुपेश्वर दयाल ने कहा कि भिवानी जिले की निवासी कमला देवी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी पंजीकृत वसीयत के अनुसार उनके और उनकी बहन के नाम पर संपत्ति के उत्परिवर्तन के संबंध में सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम विंडो मुख्यालय ने संबंधित नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम विंडो पर रिपोर्ट दी कि परिवर्तित संपत्ति की एक प्रति शिकायतकर्ता कमला देवी को दे दी गई है, जबकि हकीकत में उन्हें इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

इसके अलावा, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर म्यूटेशन कार्य प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, नायब तहसीलदार आलमगीर पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है।

भूपेश्वर दयाल ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर नायब तहसीलदार और पटवारी को सीएम विंडो पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया।

इसलिए, मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार आलमगीर और पटवारी ललित कुमार को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है और उनके खिलाफ नियम 7 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, राजस्व को इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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