ईरान में हिजाब कानून पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें 15 साल तक जेल की सजा देने के प्रावधान पर रोक लगाई गई है। यह निर्णय राष्ट्रपति की ओर से आया, जिन्होंने कहा कि इस कानून में सुधार की आवश्यकता है और इसे महिलाओं के अधिकारों और समाज के बदलते नजरिए के अनुसार पुनः परखा जाना चाहिए। हालांकि, राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल 2 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान बरकरार रहेगा।
यह कदम उस समय उठाया गया है जब हिजाब को लेकर ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और विवाद बढ़ रहे थे। महिलाएं हिजाब पहनने की स्वतंत्रता को लेकर लगातार आवाज उठा रही थीं, और इस कानून के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए। राष्ट्रपति का कहना है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से संतुलित तरीके से संभालने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस कानून को और बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक विचार विमर्श करेगी।
Also read this: विजय दिवस पर ढाका में भारत विरोधी नारे
इस फैसले से यह प्रतीत होता है कि ईरान सरकार महिलाओं के हिजाब पहनने की स्वतंत्रता पर कुछ लचीलापन दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि समाज में कानून का पालन किया जाए। यह कदम भविष्य में ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर और अधिक बदलावों की संभावना को भी जन्म दे सकता है।