कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामला : शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का होगा सर्वे, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज: मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दीं. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों की तरफ से याचिका दाखिल कर सर्वे की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी.
कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है. जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी. 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं. यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में बृहस्पतिवार को आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई होगी. कोर्ट अब 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसमें ऐसी कलाकृतियां हैं, जो बताती हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था. अदालत ने कहा कि सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर 18 दिसंबर को अगली सुनवाई में चर्चा होगी. कोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाईकोर्ट ने सुनवाई को दौरान शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दीं.