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उत्तर प्रदेश में नया अधिनियम: दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून में अहम बदलाव

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में व्यवसाय और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान कानून में बड़ा संशोधन किया है। यह संशोधन अब पूरे प्रदेश में लागू होगा और व्यापारियों के लिए कई नई सुविधाएँ और नियम तय करेगा। इस संशोधन के तहत व्यापार संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही अनुचित गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी प्रावधान किया गया है।

इस नए अधिनियम के अनुसार, सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अब निर्धारित समय के अनुसार संचालन करना होगा और सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही, दुकानों के पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यापारी वर्ग को राहत दी जाएगी। इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी और व्यापार करने की प्रक्रिया तेज होगी।

कबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित कानून का उद्देश्य केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, न कि व्यवसाय पर अतिरिक्त बोझ डालना। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि इस कानून के तहत डिजिटल रिकॉर्डिंग और पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे व्यापारियों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने और अनुमति प्राप्त करने में आसानी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। नए संशोधन के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माने और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यवसायिक अनुशासन सुनिश्चित होगा।

उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने इस बदलाव का स्वागत किया है और माना कि इससे राज्य में व्यापार करने की प्रक्रिया अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। सरकार का यह प्रयास प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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