वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कामर्स प्लेटफार्म से किसी भी पेय पदार्थ व बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक के रूप में नहीं बेचने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की सलाह पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ई-कामर्स कंपनियों को यह निर्देश जारी किया है।
हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से होंगे बाहर
मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि बॉर्नविटा समेत कई ड्रिंक्स व बेवरेज हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी में बेची जा रहे है जबकि एफएसएसएआई एक्ट के तहत हेल्थ ड्रिंक्स का कोई प्रावधान ही नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि सभी ई-कामर्स कंपनियां बॉर्नविटा समेत अन्य ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से बाहर कर लें।
मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक जारी निर्देश में बॉर्नविटा का नाम उदाहरण के तौर पर लिया गया है। यह निर्देश सभी ड्रिंक्स व बेवरेज के लिए लागू होगा जिनकी बिक्री हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में हो रही है। ई-कामर्स साइट पर बॉर्नविटा के साथ प्रोटिनेक्स, हार्लिक्स जैसे कई उत्पाद हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में बेचे जा रहे हैं।
FSSAI ने जारी किया था निर्देश
FSSAI ने गत दो अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों (FBO) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया था। एफएसएसएआई को पता चला कि कई डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में बेचे जा रहे हैं।
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि Health Drinks शब्द एफएसएस कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है। सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट्स पर ऐसे पेय पदार्थों को Health Energy Drinks की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें।