H-1B वीजा धारकों को अमेरिका का अल्टीमेटम, 60 दिन में नौकरी नहीं मिली तो छोड़ना होगा देश

United States में H-1B वीजा पर काम कर रहे हजारों भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो उसे 60 दिनों के भीतर नई नौकरी खोजनी होती है, अन्यथा देश छोड़ना पड़ सकता है। टेक सेक्टर में छंटनी बढ़ने के बीच यह नियम फिर चर्चा में आ गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियों में लगातार हो रही लेऑफ्स का असर भारतीय पेशेवरों पर भी पड़ रहा है। H-1B वीजा धारकों के लिए सीमित समय में नई नौकरी ढूंढना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बाजार में भर्ती की रफ्तार धीमी हो। ऐसे में कई परिवारों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
इमिग्रेशन सलाहकारों के मुताबिक प्रभावित कर्मचारियों को समय रहते नई नौकरी, वीजा स्टेटस परिवर्तन या अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। वहीं भारतीय समुदाय और टेक संगठनों की ओर से अमेरिकी प्रशासन से नियमों में कुछ राहत देने की मांग भी उठाई जा रही है।



